Posted on 10 Apr, 2019 7:26 pm

लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदान करने के लिये कामगारों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। दैनिक वेतनभोगी/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान के दिन मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश श्री आशुतोष अवस्थी ने इस बारे में प्रदेश के समस्त नियोजकों/संस्थानों को विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।

ज्ञातव्य है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 4 चरणों में क्रमश: 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा। तिथियों को संबंधित संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम आदि में कार्यरत/नियोजित कामगारों को सवैतनिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​

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