Posted on 05 Jan, 2018 3:34 pm

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग के बकाया ऋण की वसूली और ऋण प्राप्त करने वालों को ऋण आदायगी में राहत देने के निर्देशों पर राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा 'एक मुश्त समझौता योजना' शुरू की गई है। एक जनवरी 2018 से शुरू यह योजना 31 मार्च 2019 तक के लिए है। योजना का लाभ 200 संस्था और 3133 ऋणी सदस्य ले सकेंगे। योजना की विस्तृत जानकारी संघ के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को भेज कर आयुक्त सहकारिता द्वारा सभी संस्थाओं और सदस्यों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रबंध संचालक आवास संघ श्री सी.एस. डाबर ने बताया कि आवासीय संघ द्वारा वित्त पोषित गृह निर्माण समितियों और उनके सदस्यों के लिए कालातीत ऋण वसूली की 'एक मुश्त समझौता योजना' में ऋण मुक्ति का सुनहरा मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना से एक ओर ऋणी ऋण से उऋण होंगे तो दूसरी ओर संघ को कार्य व्यवसाय के लिए पूँजी प्राप्त हो सकेगी। योजना में आदतन बकायादार और ऋण का दुरूपयोग करने वालों को लाभ नहीं देने का प्रावधान भी है। समझौता के प्राप्त प्रकरणों में मूल ऋण पर कालातीत होने की स्थिति में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किया जायेगा। समझौता होने के बाद ऋण लेने वालों को सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान एक माह की अवधि में करना होगा। प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों के लिए खातों में अधिकतम कालातीत बकाया ऋण 5 लाख से अधिक होने की दशा में योजना का लाभ मिल सकेगा।

योजना की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। संघ स्तर पर गठित कमेटी योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों में बिना भेदभाव के समान रूप से निर्णय करेगी। समझौता प्रकरणों में परीक्षण में सरलता एवं एकरूपता को ध्यान में रख प्रारूप बनाया गया है। एकमुश्त समझौता के लिए ऋण संस्था अथवा सदस्य को निर्धारित प्रारूप में प्रकरण प्रस्तुत करना होगा। 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

Recent