Madhya Pradesh High Court (Constitution Bench- Five Judge)

Special Leave Petition (Crl.), 16549 of 2016, Judgment Date: May 15, 2019

म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की 5 जज बेंच ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को क्रिमिनल न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने एवं सजा दिए जाने के उपरांत मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 8(2)के अनुसार पेंशन रोकने अथवा वापस लिए जाने के  निर्णय के पूर्व लोक सेवक को यद्यपि सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान नहीं है किंतु पेंशन को रोकने अथवा वापस लिए जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर क्रिमिनल न्यायालय के निर्णय का सूक्ष्म  अवलोकन करना तथा प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार किया जाना आवश्यक है.

Lal Sahab Bairagi V/s. State of Madhya Pradesh

For the Latest Updates Join Now