Posted on 14 Sep, 2018 7:53 pm

 

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिये मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2018 कर दी गई है। योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई अवधि में कृषकों को खरीफ-2018 के स्थान पर रबी 2018-19 फसल के लिये ऋण वितरण किया जा सकेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​

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