Posted on 27 Nov, 2020 3:43 pm

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश-2020 लागू होने के बाद प्रथम चरण (60 दिवस) में 16 हजार 500 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदनों के साथ 115 करोड़ 30 लाख रूपये शासकीय कोष में जमा करवाये गये। अध्यादेश 26 सितम्बर 2020 को लागू हुआ था। इसमें 60, 90 एवं 120 दिन के भीतर आवेदन करने पर अलग-अलग लाभ के प्रावधान किये गये हैं।

संचालक वाणिज्यिक कर श्री एन.एस. मरावी ने जानकारी दी है कि समाधान योजना में 31 मार्च 2016 तक की अवधि के कर निर्धारण प्रकरणों में निकाली गयी अतिरिक्त माँग की लंबित बकाया राशि के समाधान का प्रावधान रखा गया है। योजना 26 सितम्बर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक के लिये है।

योजना के क्रियान्वयन के लिये 145 से अधिक वेबिनार/सेमिनार आयोजित किये गये। इसी कड़ी में वेट के तहत पंजीकृत लगभग 3 लाख करदाताओं को एसएमएस के माध्यम से योजना का लाभ लेने का आग्रह किया गया।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश