Posted on 14 Jun, 2019 7:17 pm

राज्य शासन ने वन उपज का पुनर्विक्रय करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से मिलने वाली हस्तांतरण शुल्क व्यवस्था में परिवर्तन किया है। अब आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से विक्रय मूल्य की 3 प्रतिशत राशि हस्तांतरण शुल्क के स्थान पर प्रति आवेदन 500 रुपये का शुल्क लेकर दोनों को लिखित में अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा यह व्यवस्था27 मई, 2019 को मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में की गई है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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