Posted on 08 Jan, 2019 11:45 am

 

राज्य शासन ने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संभागायुक्त और कलेक्टरों से दिशा-निर्देश जारी कर इनका कड़ाई से समय सीमा में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। योजना का क्रियान्वयन सभी विभागों, निगमों, मण्डलों और निकायों के मैदानी कर्मचारी-अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा। जिला स्तर पर कलेक्टर, अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगें। आज आठ जनवरी से योजना के लाभान्वित किसानों के ऋण प्रदाता संस्था/ बैंक शाखा में फसल ऋण खाते के आधारकार्ड सीडिंग के लिए विशेष अभियान प्रारंभ हो गया।

निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर्स प्रत्येक बैंक शाखा/ समिति के लिए ग्रामवार दिवस नियत शासकीय कर्मचारी को आवश्यक समन्वय तथा आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखा/ समिति में किसानों को गाईड करने के लिए नियुक्त करें कार्य 5 फरवरी 2019 तक जारी रखेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड फसल ऋण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों को हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड सफेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर चस्पा करें। 25 जनवरी से पहले समस्त संबंधित ग्राम पंचायत की सर्विस एरिया की समस्त बैंक शाखाओं/समितियों की हरी तथा सफेद सूची प्रदर्शित करें।

सूची प्रकाशन/चस्पा होने के बाद आधार कार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफलाईन प्राप्त किए जायेंगे। नगरीय रिकायों में भी आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ताकि नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमिधारी ऋणी किसान नगरीय निकाय में आवेदन जमा कर सकें। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं हैं अथवा उन सूचियों में त्रुटिसुधार हेतु दावा-आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे।

कृषि विभाग द्वारा हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर 13 जनवरी की सुबह तक जिला मुख्यालय पर प्रदाय किये जा रहे है। इन आवेदन पत्रों को समुचित संख्या में ग्राम पंचायतवार तथा बैंक शाखाओं में रखने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्त्तव्यस्थ किया जायेगा। जो 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। नोडल अधिकारी के द्वारा ही आवेदन पत्रों की पावती रसीद जारी की जावेगी तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को ग्राम सभा में उस दिनांक तक हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र भरकर देने वाले आवेदकों की सूची पढ़ी जावेगी। साथ ही ऐसे किसानों नाम भी पढ़े जावेंगे जिनका नाम हरी अथवा सफेद सूची में है किन्तु उन्होंने आवेदन पत्र 25 जनवरी तक जमा नहीं किए है। 27 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक जिन्होंने आवेदन भरकर नहीं दिया है उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे। प्राप्त आवेदन पत्रों की डाटा एन्ट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जावेगा। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही SMS से किसान को सूचना चली जावेगी। कलेक्टर द्वारा पोर्टल जो भी डाटा एन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदक किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा। जहाँ बैक शाखा अपने अभिलेखो से पुष्टि करेगी। दावा/आपत्ति सही होने पर पोर्टल की जानकारी को बैंक शाखा द्वारा सुधार किया जावेगा।

पाँच फरवरी से 10 फरवरी तक ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों को डाटा इन्ट्री सेन्टर पर इनपुट किया जायेगा। पोर्टल की जानकारी बैंकों को ऑन-लाईन accessible होगी। पोर्टल की ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन, आधारकार्ड प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में अगर आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ हो तो उसका राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा UIDAI के पोर्टल से बैंक द्वारा अभिप्रमाणन कराया जायेगा। सहकारी बैंकों के ऋण खातों का आधार अभिप्रमाणन MAP-IT के द्वारा अधिकृत Authentication User Agency (AUA) के माध्यम से कराया जाएगा।

पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) display होंगे, इससे सभी बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही उनके द्वारा ऐसे प्रावधिक दावे पर आपत्ति की जा सकेगी। दस फरवरी से 17 फरवरी तक बैंक शाखा/समिति पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) अगर कोई हो पर आपत्ति की तो दर्ज करने की व्यवस्था की जायेगी। आपत्ति प्राप्त नहीं होने वाले खाते को डीएलसीसी के समक्ष परीक्षण एवं अनुशंसा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। 18 फरवरी से 20 फरवरी तक डीएलसीसी की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधार कार्ड पर लिए गए भिन्न-भिन्न ऋण प्रदायकर्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची के दावे/आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा। डीएलसीसी से अनुशंसा सहित प्राप्त सूची में भुगतान के लिए प्रथम चरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को भुगतान करते समय क्रमश: सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक को प्राथमिकता दी जायेगी।

तत्पश्चात 21 फरवरी को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित सूचियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास से आवंटन की मांग की जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों पर संबंधित बैंक शाखा द्वारा किसान की दावा आपत्ति मान्य किए जाने पर पोर्टल पर विधिवत अपलोड किए जाने का ऑप्शन बैंक शाखा को दिया जायेगा।

बाइस फरवरी से लगातार लाभान्वित किसान को उसके संबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS /NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जिला स्तर से जमा कराई जावेगी। भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का SMS पोर्टल के माध्यम से होगा।

जिन किसानों को इस योजना में लाभ मिलेगा, उन्हे ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जावेंगे। जिन किसानों के द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पटाया हो उन्हे योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त 'किसान सम्मान पत्र'' प्रदाय किए जावेंगे। ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों में होगा। प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जायेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​