Posted on 05 Mar, 2020 6:24 pm

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अथवा राज्य की अन्य बिजली कंपनियों के कार्मिक बिजली बिल बकायादारों की सूची में शामिल नहीं हों। यदि बिजली कार्मिक बकायादार की सूची में हैं तो उनके कनेक्शन की बकाया राशि वसूल की जाए और बिल जमा न करने की स्थिति में उनके कनेक्शन काटने में विलंब नहीं किया जाए।

प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह ने कहा कि ऐसे बिजली कार्मिक जिन्हें कंपनी के नियमानुसार ऊर्जा प्रभार में छूट की पात्रता है तथापि वे बकायादारों की सूची में हैं तो उनकी छूट भी बंद होना चाहिए। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि ऐसे बिजली कार्मिक जो बकायादारों की सूची में हैं और बिल जमा नहीं करा रहे हैं तो संबंधित लेखाधिकारी के माध्यम से उनके वेतन से बकाया राशि काट कर कंपनी के खाते में जमा कराई जाए।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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