Posted on 28 Feb, 2020 8:07 pm

संचालनालय उद्यानिकी प्रक्षेत्र वानिकी नवा रायपुर के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, मोना निवास वार्ड क्रमांक 18 नया रावणभांठा महासमुंद जिला महासमुंद को 7 दिसम्बर से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्री तोषण कुमार चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संचालक द्वारा जारी कारण बताओ अंतिम नोटिस में श्री तोषण कुमार चन्द्राकर को सात दिवस के अन्दर संचालनालय में उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने एवं संतोषप्रद न होने पर एकतरफा कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे का लेख किया गया है।
    संचालक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार-आप 7 दिसंबर 2019 से निरंतर अनुपस्थित हैं। पिछले कुछ माह से देखा जा रहा है कि आप स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के आदी हो चुके हैं तथा शासकीय कार्य में आपकी रूचि नहीं है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-1/2014/1/3 दिनांक 10.02.2015 के अनुसार आपकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा व्यवधान माना जाकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत दीर्घशास्ति के लिए विभागीय जांच संस्थित की जाएगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़