Posted on 30 Sep, 2019 5:27 pm

खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों को दिये हैं कि उचित मूल्य दुकानों पर राशन की आपूर्ति समय पर करें। उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न आपूर्ति में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेन्सी की जबावदेही तय की जाएगी।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश की सभी 24 हजार 250 उचित मूल्य राशन दुकानों पर 'द्वार-प्रदाय योजना' में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व स्टेट सिविल कार्पोरेशन का है। इसके लिए कार्पोरेशन टेण्डर प्रक्रिया द्वारा परिवहनकर्ताओं का निर्धारण करता है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के लिए एक साथ टेण्डर किए जाएं। जिन एजेन्सियों द्वारा काम में ढिलाई या लापरवाही बरती जाती है, उनके विरूद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता अपनाने के निर्देश दिये हैं। जिन निविदाकर्ताओं ने पूर्व में संतुष्टिपूर्ण सेवाएं नहीं दी हैं, उन्हें ब्लेक-लिस्ट भी किया जाए।

प्रबन्ध संचालक स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन श्री अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बाद जुलाई 2014 से 'द्वार-प्रदाय योजना' प्रभावशील हुई है। कार्पोरेशन द्वारा प्रदेश में 336 विकासखण्ड में 221 प्रदाय केन्द्र के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को राशन मुहैया कराया जा रहा है।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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