Posted on 26 Sep, 2019 2:52 pm

गाँधी जयंती 2 अक्टूबर को ग्राम-सभाओं में वन अधिकार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। आयुक्त पंचायत-राज संस्था ने बताया कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता नियम 2008) के वन अधिकार समिति के नियम अन्तर्गत वर्ष 2006 में वन अधिकार समितियों का गठन किया गया था। समिति सदस्यों के पलायन करने अथवा मृत्यु होने के कारण निर्मित रिक्तियों की पूर्ति की जाना है।

ग्राम-सभाओं के अनुमोदन के बाद वन अधिकार समितियों में नए सदस्यों के नाम जोड़े जाएंगे। पुनर्गठित समितियों की जानकारी 2 अक्टूबर को लाँच किये जा रहे वन मित्र साफ्वेयर पर भी अपडेट की जाएगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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