Posted on 03 Mar, 2020 8:28 pm

राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत इंदौर में शासन में वैष्ठित अतिशेष भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों/भवनों का नियमितीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन अतिक्रमणकारियों ने जारी माँग के विरुद्ध आंशिक अथवा कोई भी राशि जमा नहीं कराई है, उनसे निर्धारित समयावधि के बाद देय प्रब्याजी एवं भू-भाटक के विलम्ब के प्रथम वर्ष के लिए 12 प्रतिशत और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित राशि जमा कराने के बाद पट्टा प्रदान किया जाएगा।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रकरण के निराकरण के लिए 12 माह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में कब्जाधारी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बढ़ाई गई समयावधि के लिए कब्जा हटाने की तारीख तक अतिक्रामक से दांडिक दर पर किराया वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिर्फ आवासीय प्रकरणों में ही पट्टा प्रदान की कार्रवाई की जायेगी। वाणिज्यिक उपयोग में लाई जा रही भूमि के संबंध में बाद में कार्यवाही की जायेगी।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​