Posted on 16 Mar, 2020 5:04 pm

राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रसारित निर्देशों के तहत जेल मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर बंदियों को पेशी पर ले जाते समय आवश्यक सावधानी बरतने निर्देश दिए गए हैं।
परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जेलों से बंदियों को न्यायालयों में पेशी पर ले जाने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। पेशी पर ले जाने वाले वाहनों को कीटाणुनाशकों से नियमित रूप से कीटणुरहित किया जाए। न्यायालय में पेशी के दौरान बंदियों को रखे जाने वाले लॉक-अप नियमित रूप से कीटाणुनाशकों से कीटाणुरहित किया जाए। न्यायालय में बंदियों को किसी भी प्रकार अनाधिकृत मुलाकात नहीं दी जाए।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़

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