Posted on 03 Oct, 2019 6:37 pm

राज्य शासन ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य-स्तरीय प्रारूपण समिति का गठन किया है। समिति का गठन किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के तहत किया गया है।

प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में सचिव विधि-विधायी कार्य, वित्त विभाग के प्रतिनिधि और गृह/पुलिस विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं। आयुक्त महिला-बाल विकास को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

यह समिति मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियम के प्रारूपण (ड्रॉफ्टिंग) की कार्यवाही करेगी। समिति आवश्यकतानुसार तकनीकी विशेषज्ञों की राय भी लेगी।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश