Posted on 05 Nov, 2019 8:29 pm

कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक के निर्णयानुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के ऋण प्रकरणों का बैंकों को वित्त पोषण हेतु अनुमोदित कर ऋण स्वीकृत हेतु संबंधित बैंक शाखाओं को प्रेषित किया गया है। सभी हितग्राही संबंधित बैंक में शीघ्र ऋण स्वीकृत करवाकर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर को अवगत करायें। किसी हितग्राही को बैंक से ऋण स्वीकृति के संबंध में कोई भी समस्या/परेशानी होती है तो तत्काल जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर में अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।उद्योग में विस्तार के लिए दूसरी बार मिलेगा ऋण
     खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, छत्तीसगढ़ शासन अन्तर्गत् संचालित हितग्राहीमूलक योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन हितग्राहियों द्वारा प्रथम बार ऋण प्राप्त कर उद्योग/सेवा क्षेत्र में सकुशल संचालित कर प्राप्त ऋण राशि पूर्ण रूप से बैंक में जमा करा दिया गया है। ऐसे हितग्राही जो अपने उद्योग/सेवा में पुन विस्तार करना चाहते हैं, वे पुनः बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय ऋण के लिए ऑनलाईन किया जा सकता है। जिस पर मार्जिन मनी अनुदान का अधिकतम 15 प्रतिशत होगा। विस्तृत जानकारी के लिए हितग्राही स्वयं उपस्थित होकर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़