Posted on 29 Oct, 2019 5:52 pm

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने जब संप्रवर्तक द्वारा श्री विनायक सिटी शिवधाम, परियोजना खिलचीपुर तथा मंगल सिटी, तहसील कन्नौज में रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुल दो लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया, तब बिल्डर ने परियोजनाओं के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये। साथ ही अर्थदण्ड की राशि भी चेक द्वारा जमा कराई है। रेरा प्राधिकरण में बिल्डर ने दोनों प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी समय पर नहीं दी थी और रेरा में दोनों परियोजनाओं का पंजीयन भी नहीं कराया था। इस कारण रेरा ने दोनों प्रोजेक्ट पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया और विक्रय पत्र के पंजीयन पर भी रोक लगा दी थी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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