Posted on 27 Aug, 2019 4:03 pm

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सत्र 2019-20 के प्रथम चरण के बाद रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी से नि:शुल्क प्रवेश दिया जायेगा।

द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया की समय-सीमा

क्र.

गतिविधि

समय-सीमा

1.

पंजीकृत आवेदकों द्वारा द्वितीय चरण की लॉटरी के लिये स्कूल की च्वाइस के ओटोपी को जनरेट कर पोर्टल पर अद्यतन करना।

दिनांक 27 अगस्त 2019 से 02 सितम्बर 2019 तक

2.

ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल का आवंटन।

04 सितम्बर 2019

3.

आवंटन के बाद स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होना।

04 से 14 सितम्बर 2019 तक

4.

स्कूल आवंटन के बाद बच्चे द्वारा आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त करना तथा संबंधित स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग।

04 से 14 सितम्बर 2019 तक

द्वितीय चरण के प्रवेश के लिये नवीन आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाये गये थे, केवल वही आवेदक द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। प्रथम चरण में जिन आवेदकों को कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है, वे द्वितीय चरण में शामिल होने के लिये स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। प्रथम चरण के ऑनलाइन आवेदन में प्रथम च्वाइस के अतिरिक्त अन्य कोई च्वाइस का स्कूल आवंटित होने पर एडमिशन नहीं लेने वाले आवेदक द्वितीय चरण में च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। तय समय-सीमा में स्कूलों की च्वाइस अद्यतन करने वाले आवेदक ही द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यदि आवेदक स्कूल की च्वाइस बदलना नहीं चाहते, तो उन्हें पूर्व में दर्ज स्कूलों की प्राथमिकता को यथावत रखते हुए केवल आवेदन पुन: लॉक करना होगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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