Posted on 18 Sep, 2019 6:56 pm

खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिये प्रदेश में राज्य जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटल या रेस्टोरेंट में लिया जाने वाला सर्विस चार्ज स्वैच्छिक कर दिया गया है। इसे देना या न देना अब ग्राहक की मर्जी पर है।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मूल्य के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। बैंक, बीमा, परिवहन, विद्युत, मनोरंजन, रेल, डाक, दूरभाष सहित ऐसी अन्य सभी सेवायें, जिनका मूल्य चुकाते हैं, में उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के सभी प्रावधान 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' में शामिल किये गये हैं।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि सर्विस चार्ज एक टिप है। सेवा की संतुष्टि के आधार पर यह निर्णय ग्राहक को लेना चाहिए कि इसका कितना भुगतान करना है अथवा भुगतान नहीं करना है। यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक को पूर्व निर्धारित सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिये बाध्य करता है अथवा कहता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत उपभोक्ता मंच में या राज्य उपभोक्ता हेल्प के टोल फ्री नम्बर 1800-233-0046 पर कर सकता है।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश