Posted on 01 Dec, 2019 6:01 pm

 जिले में नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष, निर्विघ्न, एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिले के एक नगर पालिका एवं 06 नगर पंचायत में पार्षद चुनाव के लिए रिटर्निंग आफिसरो के समक्ष नामांकन का दाखिले का कार्य प्रारंभ हो गया है। जो 6 दिसम्बर 2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा नगर पंचायतों के पार्षद निर्वाचन के लिए व्यय सीमा 50,000/- रू.(शब्दों में- पचास हजार रूपये मात्र) तथा नगर पालिका परिषद् के पार्षद निर्वाचन के लिए व्यय सीमा 1,50,000/-रू.(षब्दों में- एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) निर्धारित किया गया है।
छ.ग.निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2019 के अनुसार नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के पार्षद पद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करना अनिवार्य होगा। 
अभ्यर्थी को व्यय लेखा का हिसाब करने के लिए नामांकन के पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता खोलना होगा। निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे का संधारण प्रपत्र-क के अनुसार रजिस्टर में किया जायेगा तथा निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे का अभिलेख निरीक्षण के लिए नाम वापसी हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से मतदान तिथि के बीच अनिवार्यतः 02 बार निर्वाचन व्यय संपरीक्षक द्वारा जांच कराया जाना होगा, निर्वाचन व्यय संपरीक्षक द्वारा तिथि निर्धारित कर अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा।
निर्वाचन परिणाम के घोषणा के पष्चात् निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता अधिनियम में निर्धारित समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख के 30 (तीस) दिन के अंदर लेखा प्रपत्र-क व्हाउचर सहित निर्वाचन व्यय का सार प्रपत्र-ख तथा प्रपत्र-ग में शपथ-पत्र सहित जमा करना होगा। निर्वाचन व्यय लेखा की जांच एवं प्राप्ति हेतु नगरपालिका बेमेतरा में 03 तथा नगर पंचायतों में 02-02 सहायक व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति की गई है। जिला स्तर पर श्री पी.एल.साहरा, जिला कोषालय अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़