Posted on 23 Nov, 2018 11:46 am

 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रथम बार दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सक्रिय एवं रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये दिव्यांग ब्रेललिपि वाले मतदाता पहचान-पत्र तैयार करवाये गये हैं। ब्रेललिपि पढ़ने वाले दिव्यांग मतदाताओं को सामान्य फोटो मतदाता पर्ची के साथ ब्रेल लिपि वाले पहचान-पत्र और मतदाता पर्ची जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वितरित करवाई जा रही है।

ब्रेल मतदाता पहचान-पत्र में एक तरफ मतदाता फोटो पहचान-पत्र की तरह मतदाता की जानकारी रहेगी और दूसरी तरफ ब्रेललिपि में विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम, मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं पता, मतदाता का नाम एवं पिता के नाम की जानकारी अंकित की गई है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

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