Posted on 05 May, 2019 7:29 pm

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाने पर ही मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य किया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता आयोग द्वारा अधिसूचित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोर्इ एक पहचान पत्र लेकर संबंधित मतदान केन्द्र में मतदान कर सकता है।  

मतदान के लिये मतदाता ईपिक कार्ड/ आधार कार्ड/ पैनकार्ड/ ड्राईविंग लायसेंस/ मनरेगा जॉब कार्ड/ पैशन दस्तावेज(फोटो सहित)/ पासपोर्ट/ पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/ सर्विस पहचान पत्र/ केन्द्र/ राज्य/ सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/ सरकारी पहचान पत्र/सांसद/विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी/  स्मार्ट कार्ड/ (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी)/ स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/ (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई एक दस्तावेज का मतदाता अपने मताधिकार के लिये उपयोग कर सकेंगे।

प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान के लिये पूर्णत: महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित (All Women Polling Station) 454 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। इन मतदान केन्द्रों पर सम्पूर्ण मतदान दल महिला अधिकारी/कर्मचारी का होगा। इस चरण में दिव्यांगजनों के सम्मान की दृष्टि से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित (All PwD Polling Station) 43 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें सम्पूर्ण मतदान दल दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी का होगा।

इस चरण में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिये वोटर गाइड का वितरण किया गया है। अवितरित फोटो वोटर स्लिप के आधार पर ASD Voter सूची तैयार कर मतदान दलों को उपलब्ध कराई गई है। मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। उनके पास वर्णाक्रमानुसार मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाता यह जान सकेंगे कि उसका नाम किस क्रमांक पर है।  

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

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