Posted on 26 Nov, 2018 2:18 pm

 

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि यदि मतदाता को मतदान केन्द्र में जाने पर पता चलता है कि उसका मत डाला जा चुका है, तो पीठासीन अधिकारी पहचान संबंधी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाने के बाद उस मतदाता को निविदत्त मतपत्र प्रदान करेगा।

यह मतपत्र उसी डिजाइन का होगा जैसा कि EVM में लगाया गया है। इस मतपत्र पर ऐरोक्रॉस मार्क सील से मतदाता अपना मतांकन कर पीठासीन अधिकारी को देगा। पीठासीन अधिकारी दिये गये लिफाफे को सील बंद कर संग्रहण केन्द्र में जमा करेगा। समस्त पीठासीन अधिकारियों को आयोग द्वारा 20 निविदत्त मतपत्र उपलब्ध कराये गये हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​

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