Posted on 18 May, 2019 10:31 pm

लोकसभा निर्वाचन 2019 में प्रदेश के चतुर्थ एवं अन्तिम चरण में 19 मई कोमतदान दिवस पर अभ्‍यर्थी अपने लिए एक वाहन, अभ्‍यर्थी के एजेण्‍ट के लिए एक वाहन एवं अभ्‍यर्थी के कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक वाहन काउपयोग कर सकेंगे। इन वाहनों में 5 से अधिक (वाहन चालक सहित) व्‍यक्ति नहीं होंगे। यदि अभ्‍यर्थी उस संसदीय क्षेत्र में अनुपस्थित है, तो कोई अन्‍य व्‍यक्ति उन वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेगा।

अभ्‍यर्थी अथवा दल मतदान केन्‍द्र के 100 मीटर के भीतर न तो प्रचार कर सकता है और न ही प्रचार सामग्री/पोस्‍टर आदि लगा सकेगा।

अभ्‍यर्थी अथवा दल मतदाताओं को लालच देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना आदि कार्य नही करेगा और मतदान केन्‍द्र के 100 मीटर के दायरे में लाऊड स्‍पीकर, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।

अभ्‍यर्थी मतदान केन्‍द्र के 200 मीटर के क्षेत्र के बाहर अपना स्‍टॉल लगा सकेगा जिसमें एक टेबिल, दो कुर्सी एवं 3 फिट x 1.5 फिट के बैनर का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए पूर्व से स्‍थानीय निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा । इसका व्‍यय उनके निर्वाचन व्‍यय में जुड़ेगा ।

अभ्‍यर्थी अथवा दल मतदाताओं को सादे सफेद कागज पर वोटर स्लिप वितरित कर सकता है, परन्‍तु इस पर्ची पर अभ्‍यर्थी का नाम अथवा दल का नाम या चुनाव चिन्‍ह नहीं होगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

 

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