Posted on 22 Nov, 2018 11:45 am

 

भारत निर्वाचन आयोग के वर्ष 2018 में जारी निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री के परिवहन के लिये प्रति 25 विधानसभा क्षेत्रों के लिये एक वाहन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

इसी प्रकार गैर मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनैतिक दलों और अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन में 50 से अधिक अभ्यर्थी विधानसभा क्षेत्रों में खड़े किये जाने पर प्रचार-प्रसार सामग्री परिवहन के लिये एक वाहन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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