Posted on 30 Nov, 2018 3:33 pm

 

प्रदेश में 8 दिसम्बर 2018 को उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, श्रम न्यायालय और कुटुम्ब न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इनमें दीवानी और आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई होगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित न्यायालयों में लम्बित आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम धारा-138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवानिवृत्ति, राजस्व, दूरसंचार के बकाया बिल संबंधी प्रकरण आदि की सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि विद्युत विभाग, नगरपालिक निगम, बैंक आदि विभागों द्वारा लोक अदालत के लिये जो छूट प्रस्तावित की गई है वह 8 दिसम्बर 2018 से समाप्त हो जायेगा। अत: इस लोक अदालत में संबंधित जन छूट का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​

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