Posted on 04 Dec, 2018 9:01 pm

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि विधानसभा चुनाव, 2018 की मतगणना के दिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकों केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है, साथ ही केन्द्र और राज्य के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत, पंचायत समिति के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष,केन्द्र /राज्य के उपक्रम के अध्यक्ष और शासकीय सेवक, किसी भी प्रत्याशी के मतगणना के लिये एजेंट नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।

सुरक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति निर्वाचन / गणना अभिकर्ता जिसे सुरक्षा प्राप्त है। वह भी किसी प्रत्याशी का मतगणना के लिये एजेन्ट नहीं बन सकेगा। किसी भी अभ्यर्थी को उसके सुरक्षा गार्ड / सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों से सुरक्षा गार्ड के बिना मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये अपनी मर्जी से सुरक्षा को समर्पण करने की सहमति पत्र लेने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

 

 

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