No: -- Dated: Jul, 19 2018

बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018

Bihar Victim Compensation (amendment) Scheme, 2018

प्रस्तावना:- चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि (सी०भी०सी०एफ०) दिशानिर्देश, 2016 दिनांक 06.07.2016 से लागू कर दिया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी राज्यों को समय-समय पर पीड़ित प्रतिकर स्कीम में संशोधन करने हेतु निदेश दिया गया है इसलिए बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाते है:- 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ | (1) यह स्कीम बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

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