No: 536/आर-915/2020/ब-1/चार Dated: Jun, 01 2022

Revised procedure for flow of funds under Centrally Sponsored Schemes-Clarification sought by Department of Animal Husbandry and Dairying

सन्दर्भ:-   1. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का पत्र क्रमांक ENo.1(33)/PFMS/FCD/2022 दिनांक 20 मई 2022 (संलग्न)

2.  No: 539:/आर-915/2020/ब-1/चार Dated: Jun, 18 2021

3. No: 607 Dated: Jul, 09 2021

4. No: 645/R-915/2020 Dated: Jul, 23 2021

5. No: 720/R-915/2020 Dated: Aug, 09 2021

6. No: 145/R-915/2020 Dated: Feb, 07 2022

7. No: 333/R-915/2020 Dated: Mar, 25 2022

8. No: 335/R-915/2020 Dated: Mar, 25 2022

9. No: 356/R-915/2020 Dated: Mar, 29 2022

विषयांतर्गत लेख है कि पूर्व में इस विभाग के संदर्भित पत्रों के द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की प्रक्रिया के सुचारू संपादन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

संदर्भित पत्र क्रमांक 1 अनुसार भारत सरकार से जारी केन्द्रांश की राशि को 31 मार्च के पूर्व, कोषालय के माध्यम से आहरण कर एसएनए खाते में जमा नहीं कराये जाने पर केन्द्र की संचित निधि में अंतरित की जायेगी, परंतु एसएनए खाते में जमा केन्द्रांश की राशि अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की जा सकती है, जिसके लिये भारत सरकार से किसी प्रकार के Revalidation की आवश्यकता नहीं है।

भारत सरकार के पत्रानुसार कार्यवाही संपादित किये जाने का अनुरोध है।

 

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