No: 86 Dated: Feb, 17 2022

जेल उद्योग (सिद्धदोष व्‍यक्तियों का नियोजन और बंदी पुनर्वास) नियम 2021

कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, सिद्धदोष व्यक्तियों के संबंध में, जीविकोपार्जन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण, बंदियों के पुनर्वास तथा जेल उद्योग के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. नियम संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. 

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जेल उद्योग (सिद्धदोष व्यक्तियों का नियोजन और बंदी पुनर्वास) नियम, 2021 है। 

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राज्य में स्थित समस्त जेलों पर लागू होंगे। 

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

For the Latest Updates, Please Join Our Channel