No: 22 Dated: Jan, 13 2025

न्यायालय या मजिस्ट्रेट, संपत्ति को प्रस्तुत करने के 14 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 497 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संपत्ति का विवरण तैयार करेगा

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