No: 564 Dated: Sep, 18 2008

संभागीय आयुक्तों को संभागों में पदस्थ राज्य शासन के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों पर (न्यायिक सेवा, पुलिस विभाग तथा गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों/उपक्रमों में पदस्थ अधिकारियों को छोड़कर) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु 

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