Updated: Jul, 17 2019

 

257. परिवाद को वापस लेना -- यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध, या जहाँ एक से अधिक अभियुक्त है वहाँ उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को, जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है, दोषमुक्त कर देगा।

257. Withdrawal of complaint - If a complainant, at any time before a final order is passed in any case under this Chapter, satisfies the Magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused, against all or any of them, the Magistrate may permit him to withdraw the same, and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn.