मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025
Updated - Tue, 23 Dec 2025
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025, Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 2025 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं,-
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