अवकाश के लिए आवेदन
Updated: Dec, 21 2025
अध्याय - तीन
अवकाश की स्वीकृति एवं अवकाश से वापसी
13. अवकाश के लिए आवेदन.-
(1) अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन प्रपत्र 1 में ऐसे अवकाश की स्वीकृति अथवा वृद्धि स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को नियत समय- सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
(2) अस्वस्थता के अलावा अन्य किसी आधार पर अवकाश हेतु आवेदन कम से कम अवकाश तिथि से तीन सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी स्व-विवेक से विलम्ब से प्राप्त आवेदन- पत्र को स्वीकार कर सकेगा:
परन्तु जहां कोई शासकीय सेवक किसी विकलांगता अथवा अन्य परिस्थिति के कारण आवेदन या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वहां ऐसा आवेदन या चिकित्सा प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक की ओर से निम्नांकित के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा,-
(अ) शासकीय सेवक का जीवनसाथी; या
(ब) अविवाहित शासकीय सेवक के मामले में माता-पिता या
(स) शासकीय सेवक की संतान या भाई या बहन, जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है; या
(द) कोई भी व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 14 के अनुसार शासकीय सेवक का सीमित संरक्षकत्व सौंपा गया है,
और इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन शासकीय सेवक द्वारा स्वयं बनाया और प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।