Updated: Dec, 21 2025

2. प्रयुक्ति का क्षेत्र. -

(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू होंगे, जो इन नियमों के लागू होने की दिनांक को सेवा में हैं तथा जो राज्य के कामकाज से संबंधित सिविल सेवाओं तथा पदों पर

नियुक्त हुए हैं, किन्तु ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :-

(क) आकस्मिक या दैनिक दर पर या अंशकालीन नियोजन में नियुक्त व्यक्ति;

(ख) आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले व्यक्ति;

(ग) कार्यभारित स्थापना में नियुक्त व्यक्ति ;

(घ) जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित हो, को छोड़कर, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति;

(ङ) ऐसे व्यक्ति, जिनके लिए संविधान के उपबंधो अथवा तत्समय प्रभावशील किसी अन्य नियम के अधीन अथवा द्वारा विशेष उपबंधों का निर्माण किया गया हैं;

(च) केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य स्त्रोत से राज्य सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति;

(छ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।