परिभाषाएं
Updated: Dec, 21 2025
3. परिभाषाएं.-
(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) “सेवा का पूर्ण वर्ष या एक वर्ष की निरंतर सेवा" से अभिप्रेत है वह निरंतर सेवा जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन निरंतर की गई हो तथा इसमें कार्य पर व्यतीत अवधि तथा अवकाश अथवा असाधारण अवकाश पर बिताई गई अवधि भी सम्मिलित है;
(ख) शासकीय सेवा के संबंध में “सेवानिवृत्ति की तिथि" अथवा "उसके सेवानिवृत्त होने की तिथि" से अभिप्रेत है उस महीने के अंतिम दिन का अपरान्ह, जिसमें शासकीय सेवक अपनी सेवा शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित आयु पूर्ण करता है;
(ग) "बाह्य सेवा" से अभिप्रेत है वह सेवा, जिसमें शासकीय सेवक, शासन की स्वीकृति से अपना वेतन, राज्य की संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता हो;
(घ) "प्रपत्र" से अभिप्रेत इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र;
(ङ) "अकार्य दिवस" से अभिप्रेत है वह दिवस या अवधि, जिसमें शासकीय सेवक कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा हो तथा उस दिवस या अवधि हेतु अवकाश स्वीकृत न किया गया हो । यह अवधि सेवा के किसी भी प्रयोजन के लिए अर्हक मान्य नहीं होगी;
(च) "शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक जो राज्य शासन में किसी नियमित स्थापना के पद को धारण करता हो अथवा मध्यप्रदेश राज्य शासन के किसी नियमित स्थापना के पद पर धारणाधिकार रखता हो अथवा यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका किसी नियमित स्थापना के पद पर धारणाधिकार होता;
(छ) "अवकाश विभाग" से अभिप्रेत है ऐसा विभाग अथवा विभाग का भाग, जिसमें विशिष्ट संवर्ग के शासकीय सेवकों को नियमित विश्रामावकाश अनुमति, उस अवधि में दी जाती है, जब विभाग में कार्यरत शासकीय सेवक को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई हो;
(ज) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी से अभिप्रेत है वह अधिकारी है, जिसका उल्लेख इन नियमों से संलग्न प्रथम अनुसूची के कॉलम 3 में किया गया है तथा जो कॉलम-2 में वर्णित अवकाश के प्रकार को स्वीकृत करने हेतु सक्षम है।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे, जैसे कि मूलभूत नियमों में उनके लिए समनुदेशित किए गए है।