Updated: Nov, 30 -0001

4. अस्थायी स्थानान्तरण पर या बाह्य सेवा पर शासकीय सेवक.-

(1) ऐसे शासकीय सेवक, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, जब उनका केन्द्रीय शासन अथवा अन्य राज्य शासन में अस्थायी स्थानान्तरण हो या वे भारत के बाहर बाह्य सेवा पर हों, तो वे इन्हीं नियमों द्वारा निरन्तर शासित होंगे।

(2) उन शासकीय सेवकों के मामलों में, जो भारत के बाहर बाह्य सेवा में हैं (भारत या भारत के बाहर यू. एन. एजेन्सीज की सेवा को सम्मिलित करते हुए) या केन्द्रीय सशस्त्र बल में अस्थायी स्थानान्तरण पर हों, ये नियम, यथास्थिति, बाह्य सेवा अथवा अस्थायी स्थानान्तरण में के केवल दिए गए निबन्धनों और शर्तों की सीमा तक ही लागू होंगे।