अन्य अवकाश नियमों द्वारा शासित सेवाओं अथवा पदों से स्थानान्तरण
Updated: Nov, 30 -0001
5. अन्य अवकाश नियमों द्वारा शासित सेवाओं अथवा पदों से स्थानान्तरण - जब तक कि इन नियमों से अन्यथा उपबंधित न हो, किसी शासकीय सेवक को ये नियम लागू नहीं होंगे,-
(क) जब वह किसी ऐसी सेवा या पद पर अस्थायी रूप से स्थानान्तरित हो, जहां ये नियम लागू होते हैं, वहां वह उन अवकाश नियमों के अधीन बने रहेंगे जो उन्हें ऐसे स्थानान्तरण के पूर्व लागू थे; तथा
(ख) जब वह किसी ऐसी नियमित स्थापना के पद पर नियुक्त हो, जहां ये नियम लागू होते हैं, तो ऐसी नियुक्ति की दिनांक से वह इन नियमों के अधीन उस दशा में पूर्व में उसे लागू नियमों के अर्न्तगत उसके लेखे में जमा अवकाश नियम 25 एवं 28 में दी गई संचयन की अधिकतम सीमा तक आगे ले जाया जाएगा। इन नियमों के अन्तर्गत अर्जित किए गए अवकाश को उपभोग में लेने के पूर्व इस प्रकार ले जाए गए अवकाश को सर्वप्रथम उपभोग कर समाप्त किया जाएगा। आगे ले जाए गए अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन, उस विभाग या शासन को वहन करना होगा जहां से उसका स्थानान्तरण हुआ है।