Updated: Dec, 21 2025

अध्याय दो - सामान्य शर्ते

6. अवकाश का अधिकार :-

(1) अवकाश की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकेगी।

(2) जब लोक सेवा में ऐसा किया जाना आवश्यक प्रतीत हो, किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य या निरस्त किया जा सकेगा, किन्तु शासकीय सेवक के लिखित अनुरोध के सिवाय उस प्राधिकारी को यह छूट नहीं होगी कि वह किसी प्रकार के देय तथा आवेदित अवकाश को परिवर्तित कर सके:

    परन्तु इसका उद्देश्य यह नहीं है कि शासकीय सेवकों के अवकाश के अधिकार को कम किया जाए। अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अवकाश स्वीकृत करने का ऐसा रोस्टर बनाना चाहिए जिससे आवश्यकतानुसार समस्त शासकीय सेवक अवकाश का लाभ ले सकें और शासकीय कार्य भी सुचारू रूप से चले:

    परन्तु यह और कि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 वर्ष के कार्यकाल में सामान्यतः अवकाश देने से इंकार नहीं करना चाहिए।