अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का संयोजन
Updated: Dec, 21 2025
20. अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का संयोजन. -
(1) उन प्रकरणों को छोडकर, जहां प्रशासनिक कारणों से अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी ने विशेष रूप से अवकाश के पूर्व और/या बाद में अवकाश (अवकाश) को जोड़ने की अनुमति नहीं दी है, जिस दिन शासकीय सेवक का अवकाश प्रारंभ होता है उस दिन के ठीक पहले दिन अथवा जिस दिन अवकाश समाप्त होता है उसके ठीक दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश है या सार्वजनिक अवकाशों की श्रृंखला है, तो शासकीय सेवक अवकाश के पूर्व के दिन अपना मुख्यालय छोड़ सकता है अथवा अपने मुख्यालय पर ऐसी सार्वजनिक अवकाश या अवकाशों की श्रृंखला के बाद वाले दिन वापस लौट सकता है।
(2) जब किसी शासकीय सेवक को बीमार प्रमाणित किया जाता है, तो जिस दिन से बीमार प्रमाणित किया गया है उसके पूर्व का दिन यदि सार्वजनिक अवकाश है, तो वह अवकाश के साथ जोडा (prefix) जाएगा तथा उसके बाद के दिन अवकाश आता है, तो वह अवकाश का भाग माना जाएगा।
(3) जब कोई शासकीय सेवक कार्य करने योग्य (fit) प्रमाणित किया जाता है, जिस दिन से वह कार्य करने योग्य (fit) हुआ है उसके पश्चात पड़ने वाला अवकाश के साथ जोडा (suffix) जाएगा तथा कार्य करने योग्य (fit) होने के दिन के पूर्व के अवकाश के साथ जोड़ा जाएगा।
(4) यदि अवकाश के पूर्व सार्वजनिक अवकाश जोड़े जाते हैं, तो अवकाश तथा तत्संबंधी वेतन व भत्तों की पुनर्व्यवस्था का प्रभाव सार्वजनिक अवकाशों के बाद के दिन से होगा।
(5) यदि अवकाश के बाद सार्वजनिक अवकाश जोड़े जाते हैं, तो अवकाश की समाप्ति तथा तत्संबंधी वेतन एवं भत्तों की पुनर्व्यवस्था का प्रभाव उस दिन से होगा जिस दिन सार्वजनिक अवकाश न जोड़े जाते तो अवकाश समाप्त हो जाता।