Updated: Nov, 30 -0001

23. अवकाश से वापसी.-

(1) कोई भी शासकीय सेवक स्वीकृत अवकाश समाप्त होने के पूर्व तब तक अपने कार्य पर वापस नहीं आ सकेगा जब तक कि उसे ऐसा करने की अनुमति उस प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है जिसने उसे अवकाश स्वीकृत किया था ।

(2) जो शासकीय सेवक चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश पर है, अपने कार्य पर वापस नहीं आ सकता जब तक कि वह प्रपत्र 4 में फिटनेस (स्वस्थ होने विषयक) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करे।

(3) (क) इस आशय के विशिष्ट आदेशों के अभाव में, अवकाश से वापस लौटने वाला शासकीय सेवक उस पद पर पुनः कार्य ग्रहण की पात्रता नहीं रखता है, जिस पद पर वह अवकाश पर जाने के पूर्व पदस्थ था।

(ख) ऐसा शासकीय सेवक अपने कार्य पर उपस्थित होने की सूचना उस प्राधिकारी को, जिसने उसे अवकाश स्वीकृत किया था अथवा उस प्राधिकारी को जैसा अवकाश स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट है, देगा और उसके आदेश की प्रतीक्षा करेगा।