Updated: Dec, 21 2025

24. अवकाश समाप्ति के पश्चात अनुपस्थिति.-

(1) जब तक अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी अवकाश में वृद्धि स्वीकार नहीं करे, शासकीय सेवक, जो अवकाश समाप्त होने के पश्चात अनुपस्थित रहता है, की ऐसी अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस (Dies-non) माना जाएगा तद्नुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।

(2) अवकाश समाप्ति के बाद स्वेच्छा से कार्य से अनुपस्थित रहने वाला शासकीय सेवक अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।