Updated: Dec, 21 2025

22. अवकाश समाप्ति के पूर्व कार्य पर वापस बुलाना.- अवकाश पर रहते हुए यदि किसी शासकीय सेवक को अवकाश समाप्ति के पूर्व कार्य पर वापस बुलाया जाता है, तो उसे निम्नांकित की पात्रता होगी-

(क) यदि अवकाश, जिससे वह वापस बुलाया जा रहा है, भारत में व्यतीत कर रहा है, तो जिस तिथि को वह कर्तव्य स्थल के लिए रवाना होता है, उसी तिथि से उसे कर्तव्य पर माना जाएगा, तथा वह -

(एक) उस यात्रा के लिए यात्रा भत्ता सुसंगत नियमों के अन्तर्गत प्राप्त करेगा; तथा

(दो) जब तक वह अपना पद ग्रहण नहीं करता है, अवकाश वेतन उसी दर से प्राप्त करेगा, जिस दर से वह प्राप्त करता, यदि उसे अवकाश से वापस नहीं बुलाया जाता।

(ख) यदि अवकाश, जिससे उसे वापस बुलाया जा रहा है, भारत के बाहर व्यतीत कर रहा है, तो भारत तक की यात्रा में व्यतीत समय को अवकाश की गणना के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा और वह प्राप्त करेगा:-

(एक) भारत में पहुंचने तक की यात्रा में व्यतीत अवधि का तथा भारत आने पर अपना पद ग्रहण करने की तिथि तक का अवकाश वेतन, उस दर से, जिस दर से वह प्राप्त करता, यदि उसे अवकाश से वापस न बुलाया जाता तो वह प्राप्त करता;

(दो) भारत पहुंचने तक की यात्रा पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा;

(तीन) यदि उसने भारत में वापसी पर प्रस्थान की दिनांक तक अपने अवकाश का आधा समय अथवा तीन मास, जो भी कम हो, व्यतीत नहीं किया है तो भारत से जाने में किए गए यात्रा व्यय को भी वापस पाने का पात्र होगा;

(चार) भारत में उतरने के स्थान से कर्तव्य स्थल तक की यात्रा हेतु उस समय प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा भत्ता।