चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर शासकीय सेवक को अवकाश की स्वीकृति
Updated: Dec, 21 2025
17. चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर शासकीय सेवक को अवकाश की स्वीकृति. -
(1) शासकीय सेवक द्वारा अथवा नियम 13 के अनुसार प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर लिए गए अवकाश हेतु आवेदन-पत्र के साथ पंजीकृत चिकित्सक (मेडिकल प्रेक्टिशनर) द्वारा प्रपत्र 3 में दिए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र को संलग्न किया जाएगा। उसमें बीमारी की प्रकृति तथा संभावित अवधि का, जहां तक संभव हो सके, स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा प्रार्थना-पत्र जहां तक संभव हो, अवकाश के पहले अथवा अवकाश अवधि के प्रारंभ होने के साथ, जिसके लिए अवकाश आवेदित है, प्रस्तुत करना चाहिए:
परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में जहां शासकीय सेवक के लिए उस समय सीमा के भीतर यथोचित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना संभव न हो, वहाँ आवेदन आवेदित अवकाश के प्रारंभ होने के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए:
परन्तु यह और कि आपवादिक मामलों में, जहां अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि शासकीय सेवक का समय सीमा के अन्दर यथोचित रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना संभव नहीं था, वह स्व-विवेक से आवेदित अवकाश की अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से ऐसे शासकीय सेवक द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुतिकरण में 7 दिवस से अनधिक समय तक के विलम्ब को क्षमा कर सकेगा।
(2) चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी प्रकरण में अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं करेगा, जिसमें यथोचित प्रत्याशा प्रकट नहीं होती हो, कि संबंधित शासकीय सेवक अपना कार्य ग्रहण करने हेतु कभी भी कार्य करने योग्य (fit) होगा और ऐसे प्रकरण में चिकित्सा प्रमाण-पत्र में यह भी अंकित किया जाना चाहिए कि शासकीय सेवक शासकीय सेवा हेतु स्थाई रूप से अयोग्य है।
(3) अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी स्व-विवेक से शासकीय चिकित्सक, जो सिविल सर्जन के पद से कम का न हो, से अनुरोध करके आवेदक का यथासंभव शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षा करवाकर दूसरा चिकित्सा अभिमत प्राप्त कर सकेगा।
(4) उपनियम (3) में सन्दर्भित शासकीय चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह बीमारी के तथ्यों और अनुशंसा की गई अवकाश की अवधि की आवश्यकता के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त करे और इस प्रयोजन हेतु चाहे तो वह आवेदक से उसके समक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित चिकित्सा पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।
(5) इस नियम के अधीन स्वीकृत चिकित्सा प्रमाण-पत्र संबंधित शासकीय सेवक को अवकाश का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की ओर अग्रेषित किया जाना चाहिए तथा उस प्राधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।
(6) अवकाश स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी स्व-विवेक से, अवकाश हेतु प्रार्थना- पत्र, जो एक समय में 7 दिन से अधिक का नहीं हैं, के मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकता है, तथापि ऐसा अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर नहीं माना जाएगा तथा चिकित्सा आधार के अलावा अन्य अवकाश के विरूद्ध विकलित किया जाएगा।