एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन
Updated: Nov, 30 -0001
9. एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन -
(1) शासकीय सेवक के लिखित निवेदन पर जिस प्राधिकारी ने उसे अवकाश स्वीकृत किया है, वह, भूतलक्षी प्रभाव से, उसे भिन्न प्रकार के अवकाश में, जो उसे अवकाश स्वीकृति के समय देय तथा स्वीकार्य था, परिवर्तित कर सकेगा, लेकिन ऐसे परिवर्तन हेतु शासकीय सेवक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा:
परन्तु ऐसा आवेदन, संबंधित शासकीय सेवक द्वारा अवकाश का लाभ लेने के पश्चात कर्तव्य पर उपस्थित होने के 15 दिवस के भीतर अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा:
परन्तु यह और कि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त अथवा सेवामुक्त होने के पश्चात पूर्व स्वीकृत अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
(2) शासकीय सेवक को अंतिम रूप से स्वीकृत किए गए अवकाश के आधार पर एक प्रकार के अवकाश का दूसरे में परिवर्तन, वेतन के समायोजन के अधीन होगा, अर्थात उससे अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी या उसे देय बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
टिप्पणी- नियम के 31 उपबंधों के अधीन चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर या अन्यथा प्रदान किया गया असाधारण अवकाश, पूर्वप्रभाव से नियम के 30 प्रावधानों के अंर्तगत अदेय अवकाश (Leave Not Due) में परिवर्तित किया जा सकेगा।