Updated: Dec, 21 2025

11. निरन्तर अवकाश की अधिकतम अवधि -

(1) शासकीय सेवक को पांच वर्षों से अधिक निरन्तर अवधि का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) जब तक कि राज्यपाल, विशेष परिस्थितियों में अन्यथा विनिश्चय न करें, कोई शासकीय सेवक, जो पांच वर्ष से अधिक की अवधि तक, बाह्य सेवा को छोड़कर, कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, चाहे वह अवकाश पर हो या न हो, उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया है:

    परन्तु उप-नियम (2) के उपबंध को लागू किए जाने से पूर्व शासकीय सेवक को अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा:

   परन्तु यह और कि यह नियम उस स्थिति पर लागू नहीं होगा, जिसमें अवकाश चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर किसी विकलांगता के संबंध में लिया गया हो।