Updated: Apr, 08 2019

 

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिये आवश्यक हों |

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिये आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिये, पदाभिहित करेगाः

   परंतु यह कि जहाँ सूचना या अपील के लिये कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहाँ धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिये अवधि की संगणना करने में पाँच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिये ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

 

आरटीआई अधिनियम, 2005 से संबंधित नवीनतम निर्णय हेतु कृपया यहाँ क्लिक करें

 

5. Designation of Public Information Officers.- (1) Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under sub-section (1) of Section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be:

Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under sub-section (1) of Section 7.

(3) Every Central Public Information. Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.

(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under subsection (4), shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be.

 

For Latest Judgments Related to RTI Act, 2005 - Please Click Here