Updated: Apr, 09 2019

 

पहली अनुसूची

 

[धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

 

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

 

“मैं_______________ जो मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।”

 

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The First Schedule

[See Sections 13 (3) and 16 (3)]

Form of oath or affirmation to be made by the Chief Information Commissioner/The Information Commissioner/The State Chief Information Commissioner/The State Information Commissioner

“I,…….., having been appointed Chief Information Commissioner/Information Commissioner/State Chief Information Commissioner/State Information Commissioner swear In the name of God (solemnly affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will- uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws.”

 

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