Updated: Mar, 21 2020

विस्फोटक अधिनियम, 1884

(1884 का अधिनियम संख्यांक 4)

[26 फरवरी, 1884]

विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय,

परिवहन, आयात और निर्यात को

विनियमित करने के लिए

अधिनियम

यत: विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम -

(1) यह अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 कहा जा सकेगा ।

स्थानीय विस्तार - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

THE EXPLOSIVES ACT, 1884

ACT NO. 4 OF 1884

[26th February, 1884.]

An Act to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives.

WHEREAS it is expedient to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export] of explosives; It is hereby enacted as follows:—

1. Short title. —

(1) This Act may be called the Explosives Act, 1884; and

(2) Local extent. - It extends to whole India