Updated: Jan, 29 2021

Section 74 of Indian Evidence Act in Hindi and English

लोक दस्तावेजें

74. लोक दस्तावेजें -- निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेजें हैं :-

(1) वे दस्तावेजें जो :-

(i) प्रभुत्तासम्पन्न प्राधिकारी के, तथा

(ii) शासकीय निकायों और अधिकरणों के, तथा

(iii) भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के, कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं;

(2) किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख।

PUBLIC DOCUMENTS

74. Public documents -- The following documents are public documents :-

(1) documents forming the acts, or records of the acts :-

(i) of the sovereign authority,

(ii) of official bodies and tribunals, and

(iii) of public officers, legislative, judicial and executive, of any part of India or of the Commonwealth, or of a foreign country;

(2) public records kept in any State of private documents.